नई दिल्ली। संसद ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को Tribunals Reforms Bill, 2026 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज बिल को पारित किया। इससे पहले लोकसभा भी इसे पारित कर चुकी थी। बिल का उद्देश्य देश में ट्रिब्यूनल व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
National Tribunals Commission के गठन का प्रावधान:
बिल में National Tribunals Commission (NTC) के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग विभिन्न राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों से जुड़े मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासन और कामकाज की निगरानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेगा। इसके जरिए ट्रिब्यूनलों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समान व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया गया है।
नियुक्ति और कामकाज में एकरूपता पर जोर:
नए कानून का उद्देश्य अलग-अलग ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति, सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक समान बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे ट्रिब्यूनल व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने और मामलों के निपटारे को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।
खास बात: यह बिल ट्रिब्यूनल व्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही नियुक्ति और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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